Sunday, October 1, 2023
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पांवटा साहिब में धोखाधड़ी का केस दर्ज: IPH के पंप ऑपरेटर पर लगे आरोप; बिना लोन चुकाए बेची कार, 2 लाख 65 हजार हड़पे

अतुल्य भारत 24×7/पांवटा साहिब

हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में IPH के पंप ऑपरेटर के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ है। पंप ऑपरेटर पर बिना लोन चुकाए कार किसी दूसरे को बेचने और 2 लाख 65 हजार रुपए हड़पने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

डीएसपी पांवटा रामाकांत ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि रवि कुमार पुत्र भूपिंदर सिंह निवासी बद्रीपुर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायत में बताया गया कि दिनेश कुमार पुत्र देशराज निवासी सूर्या कॉलोनी आईपीएच विभाग में पंप ऑपरेटर का काम करता है। उसने अपनी लोन वाली ऑल्टो कार HP-17F-0990 को बिना ऋण की गाड़ी बताकर उसे 2 लाख 65 हजार रुपए में बेच दी, लेकिन कार नहीं दी।

रवि ने बताया कि कार मिस्त्री विकास कुमार निवासी बद्रीपुर से उसकी जान पहचान थी। उसने मिस्त्री से पुरानी गाड़ी खरीदने की बात की थी। पता चला कि दिनेश अपनी ऑल्टो को ठीक कराने विकास के पास आता रहता था। एक दिन दिनेश ने मिस्त्री से कहा कि उसने अपनी गाड़ी बेचनी है। मिस्त्री ने रवि को बताया कि दिनेश अपनी गाड़ी बेचना चाहता है और अगर कार देखनी है तो देवीनगर जाकर देख ले।

रवि ने बताया कि वह कार देखने गया, जो पसंद भी आ गई। 2लाख 65 हजार में डील हुई। दिनेश को एक लाख बयाना भी दिया गया। इसके बाद जब रवि ने सारे पैसे दिए और गाड़ी मांगी तो उसने कहा कि गाड़ी घर पर खड़ी है आप तब तक अपने कागज बनवाओ। रवि ने गाड़ी के कागज RLA पांवटा को दिए तो पता चला कि इस गाड़ी पर तो ऋण है। इसलिए बिना NOC के मेरे नाम नहीं हो सकती।

रवि ने बताया कि उसने इलाहाबाद बैंक जाकर पता किया तो बैंक कर्मी ने उसे बताया कि गाड़ी पर 4 लाख का लोन है।

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