Saturday, September 30, 2023
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जिला सिरमौर के शिलाई में SC/ST एक्ट व लड़ाई-झगड़े के झूठे केस में फंसाने की सरेआम धमकी, क्रॉस FIR दर्ज

अतुल्य भारत 24×7/ शिलाई

जिला सिरमौर के उपमंडल शिलाई की ग्राम पंचायत रास्ता के देवलाह गांव में महासू देवता के जागरण के दौरान लड़ाई-झगड़ा होने के मामले को लेकर पुलिस में क्रॉस FIR दर्ज करवाई गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देवलाह गांव में लड़ाई-झगड़ा होने को लेकर कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई थी जिसके बाद शंखोला पंचायत के खाड़ी गांव के अनुसूचित जाती से संबंध रखने वाले कुछ लोगों द्वारा पुलिस चौकी रोनहाट में शिकायत दर्ज करवाई गई।

पुलिस को दी गई शिकायत में उन्होंने बताया कि देवलाह गांव में जागरण के दौरान रास्त गांव के स्वर्ण जाति से संबंध रखने वाले सतपाल, रंजीत, हीरा सिंह, मोहर सिंह, गोपाल, हर्ष, धर्म सिंह, राजेश, भाद्र सिंह, भवान सिंह आदि लोगों द्वारा उनके साथ मारपीट की गई और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिकायत में बताया गया कि उनके साथ जातिगत भेदभाव किया गया और मंदिर में प्रवेश से उन्हे रोक दिया गया।

दूसरी ओर देवलाह गांव के अनुसूचित जाति से संबन्ध रखने वाले उन लोगों ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई जिन्होंने अपने गांव में महासू देवता का जागरण आयोजित किया था। अपनी शिकायत में उन्होंने खाड़ी गांव के मस्त राम, संत राम, केरासु राम, प्रताप, पुरन, प्रदीप, जगत सिंह आदि लोगों पर देवता के जागरण में शराब पीकर हुड़दंग मचाने और भंडारे में प्रसाद के साथ शराब परोसने की मांग करने के आरोप लगाए है।

शिकायत में बताया गया कि खाड़ी गांव के लोगों ने जागरण के दौरान देवलाह गांव के लोगों के साथ बेवजह मारपीट की और रास्त गाँव के लोगों ने जब झगड़ा छुड़वाया तो उन्हे खाड़ी गाँव के लोगों द्वारा SC/ST  एक्ट और लड़ाई-झगड़े के झूठे केस में फ़साने की सरेआम धमकी दी।

मामले की पुष्टि करते हुए पांवटा DSP बीर बहादुर ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर पुलिस द्वारा SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में क्रॉस FIR दर्ज की गई है।पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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